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Monday, 10 January 2022

OPTION CLAUSE

 

OPTION CLAUSE


  1. ऑप्शन क्लॉज़ स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में अपनाया जाता है। ऑप्शन क्लॉज का अर्थ है कि ऐसे अनुबंध जो अनुबंधित हो गया है रेलवे अपने हित में Quantity (मात्रा) को +/-30% तक सामग्री प्राप्त होने के समय तक या अगर सामग्री प्राप्त होने की समय सीमा बढ़ाई गई है तो उस समय तक बढ़ा/घटा सकती है।
  2. यह स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैसे मेटेरियल जो लगातार प्रयोग करने की प्रकृति का है उस पर अपनाया जाता है।
  3. ऑप्शन क्लोज वैसे अनुबंध के लिए अपनाया जाता है जिसका न्यूनतम वैल्यू 75 लाख हो। हालांकि खरीद मूल्य 75 लाख से कम होने पर भी ऑप्शन क्लोज लगाया जा सकता है अगर रेलवे के फायदे में हो एवं मेटेरियल continuing nature के हो।
  4. टेंडर स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी ऑप्शन क्लोज को अनुमोदित कर सकते हैं , इसके लिए वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं होती है सिर्फ जो मोडिफिकेशन किया गया है उसका वेट फाइनेंस से करवाया जा सकता है Non TC(tender committee) के मामले में वित्तीय सहमति की आवश्यकता है।
  5. खरीददार ऑप्शन क्लोज को एक या एक से ज्यादा किस्तों में अपना सकता है लेकिन मात्रा जो आर्डर दिया गया है उसमें 30% से ज्यादा ना हो।
  6. रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के मामले में पैरा 3800 आईआरएस कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन Contractual क्वांटिटी वेरिएशन लागू होगा।

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