Bills Recoverable (बिल्स वसूली)
पैरा 1138-लेखा संहिता I
- रेलवे द्वारा किसी पार्टी या व्यक्तियों को (जो रेलवे से संबंधित नहीं है) की गई सेवा, दी गई सामग्री या कोई अन्य प्रयोजन के लिए जो रकम वसूली की जाती है उसे बिल्स वसूली कहते हैं।
- रेलवे द्वारा अन्य पार्टियों को विभिन्न प्रकार की सेवा दी जाती है जैसे जमीन का किराया, बिल्डिंग किराया किंतु बिल्स वसूली के अंतर्गत दो सेवाएं में मुख्य रूप से आती है (i)वाणिज्य कर्मचारी/अन्य रेल कर्मचारी जो प्राइवेट साइडिंग पर कार्य कर रहा है।(ii) अन्य पार्टियों के बैगन का अनुरक्षण प्रभार।
- चूंकि रेलवे अपने कर्मचारियों को वेतन पहले ही दे दी होती है, अतः इसकी वसूली सुचारू रूप से हो इसके लिए एक रजिस्टर रखना चाहिए (1139-A-I) एवं प्रत्येक पार्टी के लिए अलग-अलग पृष्ठ खोलना चाहिए।
- रजिस्टर को मासिक रूप से समीक्षा करनी चाहिए जिसमें यह देखना चाहिए कि सभी पार्टियों से ठीक से वसूली हो रही है कि नहीं।
- लेखा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि बिल की वसूली समुचित तरीके से वह यह सुनिश्चित करें इसके लिए संबंधित कार्यकारी अधिकारी को समय-समय पर ध्यान आकर्षित करें।
जनरल इंट्री
1.जब पार्टी से वसूली के लिए बिल्स तैयार किया जाता है तो-
संबंधित राजस्व शीर्ष..........................Dr.
To चेक एंड बिल्स............................Cr.
2.जब पार्टी से धन की वसूली हो जाती है तो-
Remittance into Bank(RIB).........Dr.
To Concerned Revenue Demand..Cr.
*उपरोक्त जनरल इंट्री वेतन के मामले में है।
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