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Friday, 11 September 2020

Wednesday, 2 September 2020

Apportionment of Earnings

Apportionment of Earnings.

 आय का विभाजन

  • जब यातायात के आय से केवल एक रेलवे धन प्राप्त करता है किंतु उस आय को दो या दो से अधिक रेलवे के बीच साझा करता है तो उसे आय का विभाजन (Apportionment of Earnings) कहते हैं।
  • अर्थात आय का विभाजन का अर्थ है कि वह रेलवे जिसने यातायात को बुक कर आमदनी प्राप्त किया एवं उसमें से अन्य रेलवे को भी शेयर दिया।
  • लेखा संहिता द्वितीय  के पैरा 3218 से 3224 में आय के विभाजन के बारे में नियम दिया गया है।
  • आय के विभाजन का मूल सिद्धांत है यात्री द्वारा तय की गई दूरी और माल यातायात के संबंध में तय की गई कुल दूरी।
  • उदाहरण के लिए माना कि कोई यात्री भुवनेश्वर से नई दिल्ली की यात्रा की तो आय में ECOR,ECR,WCR,NCR,NR रेलवे को भी हिस्सा दिया जाएगा।
  • यात्री और गुड्स से आय का विभाजन Computerized Centralized Apportionment System (CAS) के द्वारा किया जाता है।
  • वर्तमान में दो तरीके हैं आय के विभाजन के लिए (i) पैसेंजर और गुड्स आय के विभाजन के मामले में रेलवे बोर्ड केंद्रीकृत एजेंसी को नियुक्त किए हैं जो डिटेल्स में इनवार्ड और आउटवर्ड आय का मैट्रिक्स प्रत्येक रेलवे को शेयर करता है।(ii)पार्सल से कमाई , पोस्टल से कमाई जो अन्य रेलवे द्वारा संकलित किया जाता है उसे विभाजन शीट्स के द्वारा विभाजित किए जाते हैं।
  • ट्रैफिक बुक पार्ट बी में आय के विभाजन से हुई आमदनी को रखा जाता है।

Originating Earning (उत्पन्न आय)

  • ऐसा आय जो यातायात को बुक कर किसी रेलवे द्वारा प्राप्त तो किया जाता है किंतु उसका विभाजन अन्य रेलवे में नहीं किया जाता है।
  • प्रिंटेड कार्ड टिकट से हुई आमदनी का विभाजन नहीं होता है उसे Originating रेलवे द्वारा रखा जाता है।
  • बैलेंक पेपर टिकट से हुई आमदनी का भी विभाजन नहीं होता है और इसे Originating रेलवे द्वारा रखा जाता है।
  • एक्सेस फेयर टिकट से हुई आमदनी का भी विभाजन नहीं होता है।
  • लगेज,जानवर,पक्षी आदि के बुक करने से हुई आय भी Originating रेलवे का होता है।

Tuesday, 1 September 2020

Debt Head Report

Debt Head Report-DHR

ऋण शीर्ष रिपोर्ट 


  • संदर्भ लेखा संहिता प्रथम पैरा 748-752
  • ऋण शीर्षों (Debt Head) जैसे लोन एवं एडवांस, पीएफ, जमा, अंतर सरकार समायोजन(Inter Govt. Adjustment) के अंतर्गत बकाया का रिपोर्ट है, जिसे ऋण शीर्ष रिपोर्ट कहते हैं।
  • यह रिपोर्ट प्रत्येक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (FA&CAO) द्वारा रेलवे बोर्ड को 10 सितंबर तक भेज देना चाहिए या रेलवे बोर्ड ने जो तिथि निश्चित की हो।
  • इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि  उसी समय सांविधिक लेखा परीक्षक को भी देनी चाहिए।
  • प्रतिलिपि को विधिवत लेखा परीक्षा के बाद एक प्रति रेल मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए जो कि 25 सितंबर तक पहुंच जाए।
DHR-समीक्षा

DHR को मुख्यतः समीक्षा करने का उद्देश्य है यह देखना कि बकाया बैलेंस कितना है पिछले वर्ष के मुकाबले बैलेंस में कमी बेशी का व्याख्या एवं साल के अंत में क्या बैलेंस रहने वाला है उस पर विचार देना है।

विभिन्न शीर्ष निम्नलिखित है-

(i) I- लघु बचत और भविष्य निधि (Small savings &PF balances)
(ii) K- जमा और अग्रिम (Deposits & Advances)
(iii) F- ऋण और अग्रिम ( Loan & Advances)(जो ऋण केंद्र सरकार से लेते हैं और कर्मचारियों को देते हैं)
(iv) M- रेमिटेंस अंतर सरकार समायोजन लेखा (Remittances inter Govt. Adjustment)
(v) सामान्य

         वित्तीय वर्ष के लेखा बंद होने के बाद रिपोर्ट भेजने से पहले उपरोक्त प्रत्येक हेड की समीक्षा DHR टर्म के अनुसार करनी चाहिए। DHR बकाया के साथ विश्लेषण पर आधारित है इस रिपोर्ट के साथ ऑडिट का प्रमाण पत्र भी भेजा जाता है।