Monday, 12 October 2020

On Cost

On Cost

परिभाषा:

रेलवे कार्यशाला में किसी उत्पाद या सेवा के पूरा होने के लिए आवश्यक व्यय किया जाता है लेकिन, जो सीधे तौर पर उत्पाद या सेवा को आवंटित नहीं किया जा सकता है बल्कि तार्किक आधार पर विभाजित किया जाता है उसे "ऑन कॉस्ट" के रूप में जाना जाता है।

दूसरे शब्दों में किसी कार्य पर लेबर और सामग्रियों के रूप में किए जाने वाले प्रत्यक्ष व्यय (Direct Expenses) के अतिरिक्त किए गए व्यय जिससे किसी कार्य और उत्पादन पर प्रत्यक्ष रुप से प्रभृत नहीं किया जा सकता है वह ऑन कॉस्ट के रूप में जाना जाता है।

रेलवे कार्यशालाओं में ऑन-कॉस्ट को तीन भागों में बांटा गया है-

(1) प्रो-फॉर्मा ऑन-कॉस्ट
(2) जनरल ऑन- कॉस्ट
(3) शॉप ऑन-कॉस्ट

प्रो-फॉर्मा ऑन कॉस्ट

शब्द "प्रो फार्म" ऑनकोस्ट जिसे आमतौर पर "इनडायरेक्ट चार्ज" अप्रत्यक्ष प्रभार के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य सभी ऑन कॉस्ट को शामिल करना है, जो रेलवे कार्यशालाओं में किए गए काम की लागत में शामिल नहीं है, लेकिन जिसे वाणिज्यिक लागत में शामिल किया जाना है। इसमें या तो वैसे कार्य व्यय है जिसे अंतिम शीर्ष को प्रभृत किया गया है (जैसे सामान्य अधीक्षण, मूल्यह्रास) या रेलवे के कार्य व्यय में नहीं शामिल किए गए शुल्क है।

इस प्रकार  प्रो-फॉर्मा ऑनकोस्ट जो अंतिम शीर्ष में शामिल है निम्न है-

  1. जोनल मुख्यालय के कार्यालय में रोलिंग स्टॉक प्रबंधन के खर्च का हिस्सा और कार्यशालाओं के मैकेनिकल विभाग के कार्यालयों की स्थापना व्यय।
  2. सामान्य अधीक्षण व्यय सभी सेवा विभागों जैसे वित्त,कार्मिक और सामग्री प्रबंधन के अधिकारियों और सुरक्षा विभाग और चिकित्सा सेवाओं की कार्यालय स्थापना व्यय।
  3. गैर-पेंशन योग्य कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि में सरकार का योगदान।
  4. गैर-पेंशन भोगी कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि में ग्रेजुएटी और विशेष योगदान।
  5. पेंशन भोगी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन देयताएं।
  6. कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान ।
  7. पौधे और इमारतों का मूल्यह्रास।
  8. निर्माण और मरम्मत की लागत के अलावा अन्य मशीनरी और संयंत्र की लागत जिसका निर्माण और मरम्मत बिल्डिंग यार्ड के लिए है।
  9. कार्यशाला कर्मचारियों की शैक्षणिक सुविधाएं।
  10. पूरे कार्यशाला में बिजली की रोशनी के रखरखाव पर हुए खर्च समस्त फिटिंग,लैंप,स्विच और मुख्य वितरण बोर्डों से केवल या वायरिंग की लागत।
* व्यय कि वह मदें जो कार्य व्यय को चार्ज नहीं किया जाता है (i)न्यू माइनर वर्क्स (ii) कुल लागत पर ब्याज (चाहे वह कैपिटल, डीएफ या राजस्व जो सभी अचल संपत्तियों पर लगाया हो।)

जनरल ऑन-कॉस्ट

जनरल ऑन-कॉस्ट उन सभी ऑन कॉस्ट को दर्शाता है जो "प्रोफॉर्मा ऑनकोस्ट" के अलावा एक कार्यशाला के भीतर एक से अधिक शॉप या विभाग के लिए खर्च किया जाता है। जनरल ऑन कॉस्ट में निम्न मदें शामिल है।

  1. कार्यशाला के कर्मचारियों की छुट्टी, बीमार, चोटिल और छुट्टी का भुगतान जिसकी मजदूरी किसी शॉप से नहीं ली जाती है जैसे की यार्ड स्थापना।
  2. वेज, ओवरटाइम कर्मचारियों का जो किसी शॉप से संलग्न नहीं है जैसे वर्कशॉप अप्रेंटिस, टूल कीपर।
  3. माल ढुलाई शुल्क जो सीधे किसी कार्य को आवंटित नहीं किए जा सकते हैं।
  4. विद्युत पावर, जिसे शॉपों को आवंटित करना संभव नहीं है।
  5. हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर और गैस जो शॉपों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
  6. कार्यशाला के कर्मचारियों को नोटिस के एवज में दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान जिसे शॉपों को नहीं दिया जा सकता है।
  7. चोरी या गुम हुए सामानों का प्रतिस्थापन।
  8. प्रशिक्षुओं के स्कूल और छात्रावास पर व्यय।
  9. क्रेन और शंटिंग इंजन, लॉरी, ऑटो ट्रक पर किए गए खर्च जो कार्यशाला के उपयोग के लिए प्रदान किए गए जो शॉप ऑन पोस्ट के लिए प्रभार्य नहीं है।
  10. केंद्रीय पंपिंग प्लांट का कार्य व्यय।
  11. प्रायोगिक कार्य, जब उचित रूप से सीधे जॉब पर प्रभावित ना हो।
  12. पानी का शुल्क जो शॉपों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
  13. यार्ड और शंटर्स में सामान्य लेबर का मजदूरी और ओवर टाइम।
  14. कार्यशाला में स्वच्छता व्यवस्था।
  15. मैसेंजर की मजदूरी,वर्दी आदि जब शॉपों को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
  16. सामान्य उपभोग के लिए स्टोर जो शॉपों को आवंटित नहीं किया जा सकता।
  17. मेसरूम का रखरखाव।
  18. यार्ड लाइटिंग।

शॉप ऑन-कॉस्ट

शॉप ऑन कॉस्ट में एक लेखा इकाई के भीतर होने वाले सभी ऑनकोस्ट शामिल होते हैं जैसे की एक शॉप, एक विभाग, एक अनुभाग का व्यय।शॉप ऑन कॉस्ट के निम्नलिखित उदाहरण है।

  1. विशेष शॉप से संबंधित कार्यशाला प्रशिक्षुओं की मजदूरी,ओवरटाइम इसके अतिरिक्त जब चार्ज मैन, मिस्त्री, अकुशल श्रमिक को प्रत्यक्ष रुप से काम पर ना लगाया गया हो तथा टैलीमैन, स्टोर मैन,बॉयलर, शॉप क्लर्क का व्यय।
  2. छुट्टी वेतन, निष्क्रिय समय, चोट, बीमारी, अवकाश दिवस का वेतन, यात्रा भत्ता, खेलकूद में भाग लेने वाले एवं  स्वैच्छिक कार्य में भाग लेने वाले कर्मचारियों का वेतन आदि पर व्यय।
  3. शॉप के रद्दी सामान जिससे किसी काम को आवंटित नहीं किया जा सकता है।
  4. शॉपों में प्रयुक्त स्टेशनरी और फार्म।
  5. प्रायोगिक कार्य के मामले में दोषपूर्ण और खराब किए गए कार्य।
  6. बिजली शुल्क चाहे बिजली न्यूमेटिक, गैस या हाइड्रॉलिक हो जिसे सीधे शॉपों को आवंटित किया जा सकता है।
  7. स्वचालित मशीनों के ऑपरेटरों का वेतन जिससे अन्यथा आवंटित नहीं किया गया।
  8. शॉप में कार्यरत यांत्रिक परिवहन पर लगे कर्मचारियों की मजदूरी ओवरटाइम।
  9. सभी सामान्य मजदूर एवं ट्रांसपोर्ट लेबर के मजदूरी और ओवरटाइम।
  10. हथौड़ा चलाने वाले का व्यय।
  11. मास्टर रोल और टाइम सीट के बीच छोटे अंतर।
  12. शॉप के उपयोग के लिए उपभोग्य भंडार जैसे स्नेहक तेल,एसिड आदि।
  13. कोयले और कोक का शुल्क।
  14. शॉप में लाइटिंग चार्ज।
  15. काम करने के लिए शाख।
  16. सस्पेंसन भत्ता।
  17. शॉप मैसेंजर का मजदूरी।
  18. क्रेन और शंटिंग इंजन का कार्य व्यय,लॉरी, ऑटो ट्रक जो शॉप को प्रभारित किया जा सकता है।
  19. छोटे टूल्स।


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.