Differences between Voted & Charged Exp.
स्वीकृत और प्रभृत व्यय में अंतर
स्वीकृत व्यय
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प्रभृत व्यय
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01.स्वीकृत
व्यय में शामिल मदों के लिए निधियों की व्यवस्था के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक
है । उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होता है ।
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01.प्रभृत
व्यय के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है , किन्तु संसद व्यय
के वारे में बहस कर सकते हैं । अत: प्रभृत व्यय में शामिल मदों के लिए निधियों की
व्यवस्था के लिए केवल राष्ट्रपति की मंजूरी होती है ।
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02.संसद
इस प्रकार के खर्च को अस्वीकृत कर सकती है या इसमें कटौती या संशोधन करके स्वीकृत
कर सकती है ।
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02.संसद
इस प्रकार के खर्च पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।
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03.समान्यत:
सभी प्रकार के खर्च (प्रभृत व्यय के अलावा) स्वीकृत में शामिल होते हैं ।
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03.इसमें
तीन प्रकार के खर्च शामिल है .
(i)CAG
के वेतन,
भत्ता एवं पेंशन।
(ii)
किसी न्यायालय के निर्णय डिक्री या अवार्ड
(iii)
संविधान या संसद के द्वारा प्रभृत घोषित किया
गया खर्च ।
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04.
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04. भारत के समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि
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05.वित्त
संहिता प्रथम पैरा 302
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05.वित्त
संहिता प्रथम पैरा 303
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