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Thursday 30 April 2020

Approved List of Contractors

Approved list of Contractors (ठेकेदारों के अनुमोदित सूची) पैरा 1215E,1216E


रेलवे मंडल स्तर पर एवं मुख्यालय स्तर पर निर्धारित राशि के लिए कार्य संपन्न करवाने के लिए ठेकेदारों की एक अनुमोदित सूची रखती है।

साधारणतः किसी निर्माण कार्य या सप्लाई का निष्पादन ऐसे किसी ठेकेदार को नहीं दिया जाना चाहिए जिसकी योग्यता और वित्तीय हैसियत के बारे में पहले से जांच ना कर लिया गया हो और उन्हें संतोषजनक न पाया गया हो। इस प्रयोजन के लिए रेलवे के मुख्यालय और मंडल कार्यालयों में अनुमोदित ठेकेदारों की सूची रखी जानी चाहिए अन्य ठेकेदारों जिन्होंने संतोषजनक काम किया हो ,को वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी अथवा मंडल अधिकारी के नाम से सूची में शामिल किया जा सकता है।

 रेलवे के मुख्यालय तथा मंडल कार्यालयों में अनुमोदित ठेकेदारों की सूची बनाई जाए तथा उसका रखरखाव किया जाए जहां इच्छुक ठेकेदार नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए रेलवे कार्य शुरू करेंगे।

  • वर्ष में एक बार विज्ञापन आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार करके इच्छुक ठेकेदारों को विभिन्न श्रेणियों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराने के लिए आमंत्रित किया जाए ।अनुमोदित सूची में पहले से शामिल ठेकेदार तथा जिन ठेकेदारों ने रेलों पर संतोषजनक कार्य निष्पादित किया है तथा इसके द्वारा वे भविष्य में कार्य के आवंटन के लिए योग्य हो गए हैं को भी अपने नाम पंजीकृत कराने के लिए आमंत्रित किया जाए।
  • पंजीकरण के लिए मूल आवश्यकता निर्धारित की जाए और पंजीकरण के लिए चयन में स्वविवेक और मध्यस्थता को कम करने के लिए इसे लोकप्रिय बनाया जाए।
  • जहां अपेक्षित हो ,स्वतंत्र तथा सक्षम एजेंसी के रूप में संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादित करने के लिए इच्छुक ठेकेदारों की क्षमता, रेलवे की कार्यों के संतोषजनक निष्पादन के लिए उनकी वित्तीय सक्षमता, विशेषज्ञता का क्षेत्र ,पिछला अनुभव व्यक्तिगत रूप से अथवा सक्षम तथा अर्हक/प्राधिकृत इंजीनियरों /पर्यवेक्षकों के माध्यम से कार्य का पर्यवेक्षण करने की समर्थता की जांच की जाए तथा उन्हें सूची में रखने से पूर्व जांच पड़ताल की जाए।
  • ऐसे पंजीकृत निविदाओं के लिए लेखन शुल्क तथा उन्हें नोटिस भेजने की लागत के रूप में ₹2000 की वार्षिक फीस प्रभावित की जाए।
  • अनुमोदित सूची में रखने के लिए ठेकेदारों का चयन वैल्यू स्लैबों वाली समिति द्वारा किया जाए तथा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जाए ।स्वीकृति के लिए  समिति तथा प्राधिकारी की संरचना रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार होगी।
  • अनुमोदित ठेकेदारों की सूची की गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड मानी जाए तथा सूची में रखे गए ठेकेदारों के नाम की जानकारी अन्य ठेकेदारों को नहीं होनी चाहिए इसे साफ तथा सुस्पष्ट तरीके से अपडेड रखा जाय।
  • 7.5 करोड़ तक के कार्यों के लिए ठेकेदारों को पंजीकृत किया जाएगा ठीक उसी तरह सीमित निविदा में 7.5 करोड़ तक के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।
  • अनुमोदित सूची में ठेकेदार 3 साल तक के लिए वैध रहेगा।
  • इस लिस्ट में से नाम हटाने और जोड़ने के लिए  प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी जो जुलाई से प्रभावित होगा।अगर कोई छः महीने के अंदर नाम हटाया गया हो या जोड़ा गया हो तो वो 1st जनवरी और 1st जुलाई से प्रभावित होगी।
  • ओपन लाइन एवं निर्माण संगठन (construction organization) दोनों जगह अलग-अलग अनुमोदित सूची होगा।
  • ओपन लाइन में वर्ग 'बी', 'सी' की कैटेगरी के अनुमोदित ठेकेदारों की सूची का मेंटेन मंडल स्तर पर होगा एवं 'ए' श्रेणी के लिए एक कॉमन लिस्ट होगा जो जोन में होगा । ठीक उसी तरह निर्माण क्षेत्रों के लिए 'बी' 'सी' श्रेणी के ठेकेदारों के अनुमोदित सूची का मेंटेन Dy.CE(C) कार्यालय में होगा एवं 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों की सूची का मेंटेन का मुख्यालय में यानी CAO/C,GM/C कार्यालय में होगा।
  • अनुमोदित सूची में पंजीकरण के लिए ठेकेदारों से राशि ली जाएगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। यह राशि इस प्रकार होगी 'सी' कैटेगरी के लिए ₹15,000 हजार,'बी' कैटेगरी के लिए ₹20,000 हजार एवं 'ए' कैटेगरी के लिए ₹ 30,000 हजार।



कैटेगरी/स्लैब
चयन समिति
स्वीकृत प्राधिकारी
स्वीकृत राशि
वर्ग 'सी
दो JAG अधिकारी एक कार्यकारी  विभाग से एवम एक लेखा विभाग से
मंडल में DRM एवम मंडल से बाहर SAG अधिकारी  
          

(up to ₹ 37.5 lakh)
वर्ग 'बी
उपरोक्त
उपरोक्त
 (more than ₹37.5 lakh and up to ₹1.5 crore)
वर्ग ''
दो SAG अधिकारी एक कार्यकारी विभागसे एवम एक वित्त विभाग से
PHOD  
(more than ₹1.5 crore and upto ₹7.5 crore)




(2000W,2006W,2015W)




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