Pages

Sunday 7 June 2020

IRPSM


IRPSM 


(i) IRPSM :-Indian Railways Projects Sanctions & Management.
(ii) यह एक वेब आधारित प्रोग्राम है जिसे CRIS (Center for Railway Information Systems) द्वारा विकसित किया गया है।
(iii) इस प्रोग्राम के दो व्यापक क्षेत्र है (i) नई परियोजनाओं की मंजूरी अर्थात वर्क्स प्रोग्राम (ii) ऐसे स्वीकृत परियोजनाओं का प्रबंधन और निगरानी।

IRPSM के उद्देश्य

  • जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों द्वारा जो भी "नए वर्क्स प्रस्ताव" (New Works Proposal) है उसे ऑनलाइन तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजने की सुविधा प्रदान करता है।
  • "वर्क्स इन प्रोग्रेस" को संशोधन कर रेलवे बोर्ड भेजने की सुविधा प्रदान करता है।
  • जब कार्य रेलवे बोर्ड में स्वीकृत हो जाता है तो वर्क्स प्रोग्राम, पिंक बुक और अन्य स्वीकृत बुक को प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है।
  • इसके अतिरिक्त ऐसे सभी परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी से जुड़ी सभी गतिविधियों को कार्यकारी अधिकारियों जैसे Sr.DOM,Sr.DEN के लिए मासिक अपडेशन की भी सुविधा प्रदान करता है।

IRPSM मंडल स्तर पर

  1. नए वर्क्स प्रस्तावों का निर्माण साथ ही कार्य का जस्टिफिकेशन (औचित्य) एवं सार लागत।
  2. वेटिंग के लिए वित्त विभाग  (Sr.DFM) को भेजना।
  3. डीआरएम द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी (यदि DRM के पावर के तहत है तो)
  4. प्रस्ताव यदि डीआरएम के (शक्ति) पावर से ज्यादा है तो जोनल रेलवे को प्रस्ताव भेजना।
  5. डीआरएम के पावर के तहत स्वीकृत कार्यों को IRPSM  में इन प्रोग्रेस कार्य में जोड़ना।
  6. यूनिक प्रोजेक्ट आईडी असाइन करना।
  7. कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए स्थिति की रिपोर्टिंग करना।
  8. निर्माण कार्यक्रमों रिपोर्ट को जनरेट एवं प्रिंट करना।

IRPSM क्षेत्रीय स्तर पर 

  1. मंडलों से प्राप्त "नए कार्यों" प्रस्तावों का परीक्षण एवं प्रसंस्करण CPDE (Chief Planning & Designs Engineer) द्वारा किया जाएगा पुनः संबंधित जोनल प्लान हेड कोऑर्डिनेटर को अग्रेषित करना।
  2. नए कार्यों प्रस्तावों का निर्माण।
  3. वेटिंग के लिए वित्त (FA&CAO) को अग्रेषित करना।
  4. वेट किए गए प्रस्तावों को प्लान हेड कॉर्डिनेटर द्वारा जांच की जाएगी और फिर PCE (Principal Chief Engineer) के माध्यम से महाप्रबंधक को भेजी जाएगी।
  5. प्रस्ताव की स्वीकृति महाप्रबंधक द्वारा दी जाएगी यदि उनके शक्ति के तहत है तो।
  6. यदि प्रस्ताव महाप्रबंधक के शक्ति के तहत नहीं है तो प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड मंजूरी के लिए भेजी जाएगी।
  7. महाप्रबंधक के शक्तियों के तहत स्वीकृत सभी कार्यों को आईआरपीएसएम में इन प्रोग्रेस वर्क्स सूची में जोड़ना।
  8. एक आईडी असाइन करना।
  9. जोनल रेलवे मुख्यालय एवं मंडलों के लिए फंड की उपलब्धता एवं स्वीकृति की सीमा निर्धारित करना।
  10. संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए हर महीने स्थिति की रिपोर्टिंग करना।
  11. वर्क्स। प्रोग्राम को जनरेट एवं प्रिंट करना (यदि आवश्यक है तो)।

IRPSM रेलवे बोर्ड स्तर पर


  1. क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त कार्य प्रस्ताव को EDCE(G) द्वारा संबंधित योजना प्रमुखों के नोडल निदेशालय को अग्रेषित करना।
  2. कार्यों का ऑनलाइन शॉर्टलिस्टेड सिफारिश और अग्रेषित करना  EDCE(G) को।
  3. 5 करोड़ से ज्यादा के कार्य प्रस्ताव को नोडल निदेशालय द्वारा वित्तीय सहमति के लिए EDF(X)-I & II को अग्रेषित करना।
  4. 5 करोड़ से नीचे वाले कार्यों को ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग, सिफारिश एवं नोडल निदेशालय द्वारा संबंधित प्लान हेड्स  के AM (Additional Members) के मार्फत EDCE(G) को अग्रेषित करना।
  5. सभी चुने गए प्रस्तावों का संकलन (5 करोड़ से नीचे वाले कार्य) AM समिति की बैठक में EDCE(G) द्वारा।
  6. किसी भी समय ऑनलाइन येलो स्लीप अटैच किया जा सकता है एवं फाइल को परामर्श के लिए चलाया जा सकता है । सभी येलो स्लीप संचार को सामान्य रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा ऑफ द रिकॉर्ड प्रस्ताव पर परामर्श के प्रावधान के लिए।
  7. सभी शॉर्टलिस्टेड और अनुशंसित प्रस्तावों को ऑनलाइन सहमति और वित्त की टिप्पणी के साथ प्रत्येक प्लान हेडस के लिए नोडल निदेशालय द्वारा EDCE(G) के माध्यम से बोर्ड एवं माननीय रेल मंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
  8. यूनिक परियोजना आईडी असाइन किया जाएगा।

यूनिक परियोजना आईडी 14 डिजिट का होता है।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
जोनल रेलवे

मंडल

प्लान हेड्स

स्वीकृति वर्ष

स्वीकृति अधिकारी जैसे DRM, GM
कार्यकारी एजेंसी जैसे Sr. DEN आदि
क्रमांक संख्या


IRPSM के लाभ

  • सभी फाइल ऑनलाइन होने से पेपरलेस कार्य।
  • एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में फाइल जाने में समय की बचत, प्रस्ताव कुछ ही समय में ही बोर्ड कार्यालय पहुंच जाता है।
  • सभी जस्टिफिकेशन, प्लान, ड्रॉइंग, स्वीकृति प्रस्ताव के साथ अटैच।
  • सभी work-in-progress कार्य का ऑनलाइन मॉनिटरिंग।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.